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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने पर रोक लगाई

  • Writer: M.R Mishra
    M.R Mishra
  • May 7, 2024
  • 1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने पर रोक लगाई

मंगलवार, 7 मई, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले पर रोक लगा दी। यह फैसला राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का था।

उच्च न्यायालय का फैसला:

  • कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को राज्य स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार से ग्रस्त घोषित करते हुए रद्द कर दिया था।

  • अदालत ने कहा था कि इन भर्तियों में मेरिट के बजाय "अनुचित साधनों" का इस्तेमाल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

  • सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इन नियुक्तियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।

  • न्यायालय ने कहा कि पूरी तरह से नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ नियुक्तियां वैध हो सकती हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है और इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है।


यह मामला:

  • इस मामले में आरोप है कि एसएससी के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत लेकर इन पदों पर भर्ती की थी।

  • सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं।


इस फैसले का प्रभाव:

  • सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं।

  • हालांकि, इस मामले की जांच अभी भी जारी है और यह देखना बाकी है कि दोषियों को क्या सजा मिलती है।


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